Link Aadhaar PAN: क्या हम समय सीमा के बाद आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं?

Link Aadhaar PAN: इनकम टैक्स विभाग के नोटिस के अनुसार पैन आधार लिंक करना सभी पैनकार्ड धारकों के लिए अनिवार्य है। यदि आप अपना पैन कार्ड और आधारकार्ड लिंक नहीं करते है, तो पैन नंबर को निष्क्रिय कर दिया जायेगा। 30 जून 2023 आधार पैन लिंक करने की आखरी तारीख थी।  जिन पैनकार्ड धारकों ने अभी तक अपना पैन आधार लिंक नहीं किया था, उन सभी का पैनकार्ड अब डीएक्टिवेट हो गया है। अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है, तो अब आपके सामने बहुत सारी समस्यांए आने वाली है।

अगर आपको अभी तक पता नहीं था तो कोई बात नहीं अब भी, आप पैन आधार आसानी से लिंक कर अपना पैन कार्ड फिर से सक्रिय कर सकते हो। आपको बता दे की पुनः पैनकार्ड सक्रिय करने के लिए एक हजार रूपये की फीस भरनी होगी उसके बाद ही आधार पैन लिंक होगा। इस लेख में हमने आपको पैन कार्ड निष्क्रिय होने के बाद की सारी जानकारी दी है, इसलिए इस लेख को आखरी तक पूरा ध्यान से जरूर पढ़े –

पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं कैसे जाने?

पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक है या नहीं यह आप दो तरीकों से जान सकते है। एक आप इनकम टैक्स ई-फाईलिंग की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर  जाकर ‘पैन आधार लिंक स्टेटस’ पर जाकर चेक कर सकते है और यदि आप वेबसाइट पर ऑनलाइन नहीं देखना चाहते है तो दूसरा तरीका मैसेज द्वारा स्टेटस चेक करना।

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पैन आधार लिंक स्टेटस की मैसेज के द्वारा भी जाँच की जा सकती है।  इसके लिए 56161 या 567678 पर संदेश भेजना होगा। इसके बाद आपके पैन आधार का जो भी स्थिति होगी उसकी जानकारी इस मैसेज में आपको मिल जाएगी। यदि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक है तो यह पता चल जायेगा और यदि पैन कार्ड  आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो भी आपको पता चल जायेगा। इसके बाद आपको निचे दी गयी जानकरी के अनुसार आगे बढ़ना होगा।

क्या हम समय सीमा के बाद आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं?

यदि आपने समय सीमा के भीतर (जो की 30 जून 2023 अंतिम तारीख तक) पैन आधार लिंक नहीं किया है। और आपका पैनकार्ड निष्क्रिय हो गया है, तो घबराये नहीं क्यूंकि आप समय सीमा के बाद आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं। समय सीमा के बाद आधार को पैन से लिंक करने के लिए आपको निचे दी गयी प्रक्रिया को पूरा करना होगा। जब आप ये प्रर्किया पूरी कर लेंगें तो 30 दिन के भीतर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जायेगा। समय सीमा के बाद आधार को पैन से लिंक करने के बाद 30 दिनों के बाद आपका पैन कार्ड पुनः सक्रिय हो जायेगा।

क्या हम आधार को पैन से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं?

हाँ बिलकुल आप घर बैठे आधार को पैन से ऑनलाइन लिंक कर सकते है। घर बैठे पैन आधार लिंक करने के लिए निम्न चरणों को फॉलो करें –

चरण 01. सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाईलिंग की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर जाये।

चरण 02. Quick Link सेक्शन में ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें

चरण 03. अब अपना पैन और आधार कार्ड नंबर खाली बॉक्स में भरे और ‘Validate’ पर क्लिक करें।

चरण 04. यदि आपने एक हजार का भुगतान नहीं किया है, तो ‘ई-पे टैक्स’ के माध्यम से भुगतान जारी रखें पर क्लिक करें।

चरण 05. अब अपना पैन कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें तथा ओटीपी प्राप्त करें।

चरण 06. ओटीपी दर्ज करने के बाद यह ई-पे टैक्स पेज पर रेडिरेक्ट हो जाएगा और फिर ‘आगे बढ़ें’ बटन पर क्लिक करें।

चरण 07. अब AY as 2024-25 को चुने और अन्य रसीदों के रूप में भुगतान का प्रकार (500) चुनें और ‘कंटिन्यू’ पर क्लिक करें।

चरण 08. एक हजार का भुगतान सफल होने के बाद आप अपना पैन आधार लिंक कर सकते है।