इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन आधार लिंक: पैन कार्ड होल्डर्स के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा चेतवानी जारी की गयी है। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखरी तिथि 30 जून 2023 है और जिसने भी अभी तक आधार पैन लिंक नहीं करवाया वे लोग जल्दी से ये काम निपटा ले। यदि कोई पैनकार्ड धारक अंतिम तिथि तक आधार पैन को लिंक नहीं कर पता है, तो उसका पैनकार्ड निष्क्रिय कर दिया जायेगा। इसके आलावा आपको कई अन्य परेशानियों जैसे डीमैट अकाउंट, टीडीएस कटौती दर में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है।
क्या पैन आधार लिंक करवाना जरूरी है?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के CBDT ब्यूरों की अधिसूचना के अनुसार सभी पैनकार्ड धारकों को पैन आधार लिंक करवाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर आपका पैनकार्ड निष्क्रिय कर दिया जायेगा। अभी जिन लोगो के आधार पैन लिंक नहीं है वे एक हजार रूपये की फाइन भरकर अंतिम तिथि तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कर सकते है।
यदि आप असम, मेघालय, और जम्मू-कश्मीर के मूल निवासी है,तो आपको पैन आधार लिंक करने की जरूरत नहीं है। साथ ही 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले पैनकार्ड होल्डर्स को भी ये करवाना जरुरी नहीं है। NRI लोगों को भी आधार पैन लिंक करने से छूट दी गयी है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की चेतवानी
CBDT के 28 मार्च 2023 की एक सुचना पत्र के अनुसार कोई पैन-आधार लिंक नहीं करता है, तो उसका पैन नंबर निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जिन लोगो को पैन आधार लिंकिंग से छूट प्राप्त नहीं है उन्हें 1000 रूपये के फीस भुगतान के बाद ही आधार पैन कार्ड लिंक करने दिया जायेगा।
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैनकार्ड धारक, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें 30 जून 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ना अनिवार्य है।
Kind Attention PAN holders!
While linking PAN with Aadhaar, demographic mismatch may occur due to mismatch in:
• Name
• Date of Birth
• GenderTo further facilitate smooth linking of PAN & Aadhaar, in case of any demographic mismatch, biometric-based authentication has… pic.twitter.com/UQuFnjda38
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) June 24, 2023
पैन-आधार लिंक नहीं करवाने पर भुगतने होंगे परिणाम
पैन कार्ड को अंतिम तिथि के बाद निष्क्रिय कर दिया जायेगा।
ऐसा नहीं करने पर उच्च दर पर टीडीएस की कटौती की जाएगी।
आपके पेंडिंग रिफंड और उन रिफंड पर मिलने वाले ब्याज को जारी नहीं किया जाएगा। इसलिए, तुरंत अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है!
पैन आधार लिंक कैसे करें?
आप efiling पोर्टल पर जाकर अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक कर सकते है। जानिए पूरी प्रोसेस क्या है – how to do pan aadhar link online through e filing portal
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