कृषक मित्र योजना: सीएम शिवराज ने एमपी के किसानों के लिए सिंचाई की नई सुविधा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना को शुरू किया गया है। जिससे मध्यप्रदेश के किसान बिना किसी समस्या के अपनी खेती को सही ढंग से कर सके। इसके लिए विद्युत वितरण कंपनी अधिकतम 200 मीटर दूरी तक 11kv लाईन का विस्तार एवं वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित करेगी। जिससे अधिक क्षमता के पंप कनेक्शन किसानों को खेती में सिंचाई के लिए दिए जा सकेंगे। यह योजना लागू होने की तारीख से आगामी 2 वर्षों तक प्रभावशाली रहेगी।
अगर आप मुख्यमंत्री कृषक मित्र स्कीम का लाभ लेना चाहते है, तो आपको यह आर्टिकल ध्यान से अंत तक पूरा पढ़ना होगा। क्योंकि हम आपको इस लेख के माध्यम से MP CM Krishak Mitra Yojana 2023 से जुड़ी ए टू जेड जानकारी उपलब्ध कराने जा रहे हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कृषक मित्र योजना मध्यप्रदेश के बारे में।
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना क्या हैं?
मध्य प्रदेश के किसानों के कृषि कार्यों के हितों का संरक्षण करने और लाभ को बढ़ाने के लिए सीएम शिवराज द्वारा निर्णय लेते हुए 16 सितंबर 2023 को कैबिनेट द्वारा मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना को शुरू करने की मंजूरी प्रदान गई है। सीएम कृषक मित्र योजना के माध्यम से राज्य में कृषक और कृषकों के समूह को 3HP या इससे अधिक क्षमता के स्थायी कृषि पंप कनेक्शन दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के अंतर्गत पहले एक साल के अंदर 10,000 कृषि पंपों का लक्ष्य रखा गया है। कृषक मित्र योजना के तहत बिजली वितरण कंपनी अधिकतम 200m की दूरी तक 11kV लाईन का विस्तार एवं वितरण ट्रांसफार्मर स्थापित करेगी। इस योजना के माध्यम से किसानों को आसानी से सिंचाई की सुविधा प्रदान की जा सकेगी। इसके अलावा केबल के माध्यम से विद्युत लाईन का विस्तार भी इस योजना के तहत किया जाएगा।
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मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के लिए कौन-कौन पात्र हैं?
- मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो
- कृषि योग्य भूमि हो
- इससे पूर्व किसी सरकारी योजना का लाभ न मिला हो
- कृषि भूमि मप्र राज्य में हो
- इस योजना का लाभ वे लोग ले सकेंगे जिनकों 200 मीटर तक दुरी में कनेक्शन चाहिए
Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana 2023 के लिए आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जमीन से संबंधित दस्तावेज जैसे खसरा/खतौनी आदि, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, और बैंक खाता पासबुक आदि दस्तावेज कृषक मित्र योजना मध्यप्रदेश में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज़ हैं।
कृषक मित्र योजना मध्यप्रदेश 2023 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि पंप कनेक्शन हेतु खर्च की जाएगी?
कृषक मित्र योजना मध्यप्रदेश के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा 40% राशि वहन की जाएगी और 10% राशि विद्युत वितरण कंपनी द्वारा वहन की जाएगी।
इस योजना के विकास का खर्च किसी एक पर ना पड़ते हुए तीन हिस्सों में विभाजित किया जाएगा। इस नई योजना के तहत विद्युत कृषि पम्प, ट्रांसफार्मर, वितरण लाइन की विकास लागत की 50% राशि का भुगतान संबंधित कृषक या कृषकों के समूह द्वारा किया जाएगा। वहीं शेष 40% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी, जबकि शेष 10% राशि का वहन विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा। खेतों में ट्रांसफार्मर लगाने और लाइन विस्तार के लिए मिलेगा अनुदान, अब आसानी से होगी सिंचाई
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