नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारी वेबसाइट पर स्वागत है आज का आर्टीकल MP Kanya Vivah Yojana से जुड़ा है, यह योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा गरीब बेटियों की शादी में आर्थिक मदद के लिए शुरू की गई इस योजना में लाभार्थी बहनों को उनके विवाह पर ₹51000 की राशि दी जाती है यह योजना मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुरू की थी इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को सरकार विवाह के लिए आर्थिक मदद मुहैया कराती है।
MP Kanya Vivah Yojana Kya hai | मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर, बेसहारा, निर्धन, और जरूरतमंदों महिलाओं/विधवा महिलाओं/तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु सरकार द्वारा ₹51000 की राशि दी जाती है यह योजना मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा शुरू की गई थी इस योजना के अंतर्गत शादी करने के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और लड़के की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तभी इस योजना का लाभ मिलेगा तथा इस योजना के तहत सामूहिक विवाह में विवाह करने पर भी विवाह का पूरा खर्च मध्यप्रदेश सरकार उठाएगी इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का नाम समग्र पोर्टल पर जुड़ा हुआ होना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए पात्रता
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए निम्नलिखित पात्रता होना आवश्यक है।
- आवदेक मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है।
- इस योजना के तहत लाभ के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए।
- लाभार्थी का परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करते हो।
- आवदेक का नाम मध्यप्रदेश के समग्र पोर्टल पर जुड़ा हुआ आवश्यक है।
- इस योजना में विधवा और कानूनी रूप से तलाकशुदा महिलाएं जो गरीब हो इस योजना का लाभ उठा सकती है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में लाभ के लिए आपके पास निम्न दस्तावेज होना आवश्यक है।
- आवेदक का आधार कार्ड
- वोटर आईडी
- कन्या का निवास प्रमाण पत्र
- कन्या का समग्र आईडी नंबर
- कन्या का पासपोर्ट साइज फ़ोटो
- कन्या का जन्म प्रमाण – पत्र
- पिता का आय प्रमाण पत्र
- परिवार का BPL कार्ड
- मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभ
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के वैसे तो कई लाभ पर कुछ मुख्य लाभ इस प्रकार है।
- इस योजना का लाभ ऐसी कन्याओं को होगा जिनक परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन कर रहा हो।
- इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे व्यापन करने वाली बेटीयों को सरकार ₹5000 की एकमुश्त राशि का चेक या डिमांड ड्राफ्ट देती है।
- योजना में आवेदिका को ₹51000 की राशि की सरकार द्वारा मदद की जाती है।
- इस योजना से गरीब बाप को अपनी बेटी की शादी के लिए कर्ज लेने की आवश्यकता नही पड़ती है।
- इसके अलावा या राशि सीधे आवेदिका के खाते में ट्रांसफर की जाती है जिससे बीच मे बिचौलियों का डर नही रहता है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते है।
- सबसे पहले आपको योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने योजना का होमपेज ओपन होगा।
- इसके बाद आपको जानकारी भरनी होगी नाम, पता, आधार नंबर, आयु आदि।
- जानकारी भरने के बाद आपको फॉर्म को सबमिट करना होगा
- अब आपको इसमें लॉग इन करना होगा लॉग इन होने के बाद आपका आवेदन जमा हो गया है।
21 अप्रैल से दोबारा शुरू होगी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
इस योजना को सरकार द्बारा नए तरीके से लागू करेगी इसके अलावा अब सरकार इस योजना में 51000 रुपये की जगह 55000 रुपये देगी योजना का पूरा प्रारूप सरकार द्वारा तैयार कर लिया गया है। योजना के अंर्तगत सरकार 38000 रुपये की गृहस्थी के सामान 11000 रुपये का चेक और 6000 रुपये की अन्य सामग्री के लिए सरकार देगी सरकार द्वारा आवेदिका जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा ।
MP Kanya Vivah Yojana टोल फ्री नंबर
अगर किसी व्यक्ति को आवेदन करने के कोई परेशानी आ रही है तो वह इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके अपनी परेशानी को हल कर सकते है।
- सी.एम. हेल्पलाइन :181
- निःशक्तों के लिए: 1800 233 4397
- केन्द्र सरकार की दिव्यांगजन सूचना लाईन: 1800 233 5956
Helpline/Helpdesk Details
- Sanket Bhondve (IAS)
Mission Director
Directorate of Social Justice
सामाजिक न्याय संचालनालय
1250, Tulsi Nagar
1250, तुलसीनगर भोपाल (मध्य्प्रदेश)
Bhopal (M.P.)
फोन 0755- 2556916 फेक्स 2552665
FAQ’s about MP Kanya Vivah Yojana
1. MP Kanya Vivah Yojana क्या है?
यह एक सरकारी योजना है जिसमे गरीब कन्याओं को विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।
2. कन्या विवाह योजना में कितनी राशि मिलती है?
कन्या विवाह योजना में 51000 रुपये की राशि मिलती है।
3. कन्या विवाह योजना में विवाह की उम्र कितनी है?
इस योजना में कन्या की विवाह उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए।
4. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत किसमे की थी?
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने की थी।
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