सोहन माली के द्वारा
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प्रदेश के ऐसे किसान जो पशुपालन का व्यवसाय करते या करना चाहते है, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के एमपी सरकार किसानों/पशुपालकों को दस लाख रूपये तक का लोन प्रदान कर रही है, इसे ही मध्यप्रदेश पशुपालन लोन योजना कहते है।
मध्यप्रदेश के पशुपालकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मप्र सरकार की और से ₹10 लाख तक का ऋण बहुत ही न्यूनतम ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य प्रदेश में पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देना है।
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– आधार कार्ड – निवास प्रमाण पत्र – जाति प्रमाण पत्र – जमीनी प्रमाण पत्र – मोबाइल नंबर – बैंक सम्बन्धी जानकारी – पासपोर्ट साइज़ फोटो
प्रदेश का मूल निवासी हो कम से कम एक एकड़ जमीन हो पशुपालक के पास 5 पशु हो आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक हो
सरकार द्वारा विशेष छूट 5 पशुओं पर 10 लाख रूपये तक ऋण ST/SC वर्ग के लिए विशेष छूट सहायता